✓फेसबुक पर शिखरजी की स्पेशल ट्रेन से यात्रा एवं अन्य सुविधा के नाम से फर्जी एडवर्टिशमेंट पोस्ट कर संपर्क किया था फरयादी से।
✓फरियादी के द्वारा स्वयं सहित 13 परिजनों के यात्रा बुकिंग के नाम से कुल 76,300/– रू प्राप्त कर की थी आरोपियों ने ठगी।
✓पैसे प्राप्त होने के बाद आरोपियों के द्वारा मोबाइल बंद कर फरियादी से संपर्क तोडते हुए की थी धोखाधड़ी।
✓दोनो आरोपियों के विरुद्ध थाना अपराध शाखा में धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर की गई कार्यवाही।
इंदौर पुलिस द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड और धोखाधड़ी संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु क्राईम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा ऑनलाइन फ्रॉड एवं सोशल मीडिया संबंधित अपराधों में आरोपियों के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी अनुक्रम में पुलिस उपायुक्त कार्यालय (अपराध शाखा) में इंदौर के एक फरियादी के द्वारा लिखित शिकायत की गई थी की जैन तीर्थ स्थल शिखरजी यात्रा के टूर पेकेज के नाम से झूठा आश्वासन देकर बुकिंग राशि के नाम से कुल 76,300 रू की धोखाधड़ी की गई। उक्त शिकायत प्राप्त होने पर जांच क्राइम ब्रांच टीम से कराई गई ।
फरयादी के द्वारा उक्त नोट को देखकर विश्वास हुआ की सही यात्रा है और ठग व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर संपर्क किया तो ठग ने झूठ बोला की आपको सम्मेद शिखरजी की यात्रा स्पेशल ट्रेन से कराई जाएगी एवं यात्रा के दौरान दी जाने वाली सुविधा जैसे नाश्ता, भोजन, एवं अन्य सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी बोलकर, फरियादी को विश्वास में लेते हुए उज्जैन से सम्मेद शिखरजी यात्रा बुकिंग के नाम से फरियादी सहित कुल 13 परिजनो से ठग ने अपने paytm अकाउंट में कुल 76,300 /– रुपए प्राप्त किए और जब फरियादी और उनके परिजन उज्जैन पहुंचे तो पता चला कि कोई स्पेशल ट्रेन नहीं है और न ही किसी तरह की बुकिंग हुई है, इस प्रकार फरियादी के साथ ठगी हो गई।
फरियादी के द्वारा उक्त ठग के विरुद्ध थाना अपराध शाखा में अपराध धारा 420, 409 का पंजीबद्ध कराया गया था जिस पर क्राइम ब्रांच इंदौर पुलिस के द्वारा उक्त तकनीकी जानकारी निकलते हुए आरोपी (1).मनोज जैन निवासी जयपुर राजस्थान एवं महिला आरोपी (2). रिनी जैन निवासी जयपुर राजस्थान को पकड़ा व पूछताछ करते आरोपियों के द्वारा पैसे प्राप्त कर ठगी के उपरांत मोबाइल नंबर बंद करके फरियादी से संपर्क तोड़ते हुए धोखाधड़ी करना स्वीकार किया।
दोनो शातिर पति–पत्नी आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना अपराध शाखा के द्वारा प्रकरण में विवेचना के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।