शराबियों ने आम रास्ते पर छलकाए जाम ।
आदित्य सिंह सोलंकी
इंदौर। नई आबकारी नीति के तहत बंद हुआ आहतो के कारण शहर में आम रास्तों पर शराबी जाम छलका ते नजर आ रहे हैं। जिसको लेकर इंदौर के पांच थाना क्षेत्रों में 15 से ज्यादा शराबियों को पुलिस ने आबकारी एक्ट में कार्रवाई कर गिरफ्तार किया है।
दरअसल शहर के 94 और जिले के 146 से ज्यादा आहते बंद होने से शराब पीने के स्थान खत्म हो गए। लिहाजा अब शराबियों ने आम रास्तों पर ही महफिले सजाना शुरू कर दी है। पुलिस की कार्रवाई में बीते 24 घंटो में पांच से ज्यादा थाना क्षेत्रों में 15 से ज्यादा शराबी सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते पकड़े गए।
इन थाना क्षेत्रों से पकड़ाए शराबी
आजाद नगर थाना क्षेत्र में 8 शराबियों को आम रास्ते पर सामूहिक रूप से शराब पीते पकड़ा। वही गांधीनगर थाना क्षेत्र में दो शराबियों को शराब पीते गिरफ्तार किया । विजय नगर में तो शराबी सार्वजनिक स्थान में शराब पीते पाए गए वही कनाडिया थाना क्षेत्र में एक शराबी को सार्वजनिक स्थान पर शराब से पकड़ा गया। वहीं शहर के कुछ अन्य थाना क्षेत्रों से इसी तरह सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते महफिल से जाते शराबियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपी खिलाफ आबकारी एक्ट में कार्रवाई की है।
इन स्थानों पर पी रहे थे शराब
दरअसल शराबियों ने मंदिर और धार्मिक स्थानों का लिहाज भी नहीं किया ।पुलिस कार्रवाई में कुछ शराबी धार्मिक स्थानों के आस-पास बैठकर शराब पीते नजर आए ।वही स्कूल कॉलेज अस्पताल और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कोने में बैठ कर शराब पीते कई शराबी पकड़े गए।
पुलिस का डर और आदत ने किया मजबूर ।
दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा शराब की दुकानें के साथ प्रदेश भर के करीब 2611 आहतो को तो बंद कर दिया गया है, जिसमे इंदौर जिले के 146 आहते शामिल है, लेकिन अब शराबियों के सामने उसे पीने का बड़ा सवाल खड़ा हो गया। शहर के कई ऐसे आदतन शराबी हैं जो रोजाना सुबह से शराब का शोक पूरा करते हैं ।अब ऐसे शराबियों को जब बैठने का उपयुक्त स्थान नहीं मिलता और उनकी जेब महंगे स्थानों पर शराब पीने की इजाजत नहीं देती तो वह इसी तरह सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते नजर आते हैं। हालांकि पुलिस की कार्रवाई इन शराबों की आगे आगे काफी कम है। जनकारो की माने तो अगर इन्हें शराब पीने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं मिला तो इसी तरह यह सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते नजर आते रहेंगे।
यह है कानूनी प्रावधान
दरअसल सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के मामले में 36 (ख )आबकारी एक्ट में कार्रवाई करने का प्रावधान है ।जिसमें पुलिस द्वारा संबंधित शराबी से बची हुई शराब जप्त कर उसके खिलाफ संबंधित एक्ट में कार्रवाई कर जुर्माना वसूल किया जाता है ।जुर्माना नहीं देने की सूरत में उसे 3 महीने तक की कैद होने की संभावना रहती है। हालांकि थाने पहुंचकर शराबी उक्त मामले में जुर्माना भरकर बाहर निकल जाता है और फिर आदत से मजबूर होकर कहीं ना कहीं शराब पीता पाया जाता है। पुलिस द्वारा ऐसी कार्रवाई में कई शराबी दोबारा आबकारी एक्ट की संबंधित धाराओं का उल्लंघन करते पकड़े गए हैं।