घरेलू हिंसा की पीड़ित महिलाओं के लिए सहायता योजना लागू।
इंदौर। घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिलाओं के लिए सरकार द्वारा राज्य खबर लग गई है दरअसल राज्य सरकार द्वारा घरेलू हिंसा पीड़ित महिला के लिए सहायता योजना लागू कर दी गई है जिसमें उसकी दिव्यांगता के लिहाज से उसे सरकार द्वारा उचित मुआवजा दिया जाएगा।
राज्य सरकार ने घरेलू हिंसा पीड़िता के लिए सहायता योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत अब महिला या बालिका को किसी अंग की स्थाई क्षति के फलस्वरूप 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता पर 2 लाख तथा 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता पर 4 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा । इस मुआवजे के लिए पीड़ित या उसके आश्रित की ओर से घटना के एक वर्ष के भीतर संबंधित क्षेत्र के महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकारी (संरक्षण अधिकारी) अथवा प्रशासक वन स्टॉप सेंटर को आवेदन करना होगा।
पुलिस एफ. आई .आर की प्रति संलग्न करना होगा अनिवार्य
आवेदन के साथ घटना की एफआईआर प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। मेडिकल बोर्ड शारीरिक क्षति का आंकलन कर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रतिवेदन देगा, जिसके आधार पर समिति द्वारा मुआवजे की स्वीकृति दी जाएगी।