भारत सरकार ने मार्च और अप्रैल 2021 माह के लिए जीएसटी की मासिक रिटर्न GSTR-3B को जमा कराने में देरी पर विलंब शुल्क को माफ कर दिया है।
मंथली रिटर्न्स वालो के लिए 05 मई। क़वाटरली 31 मई
इसके साथ ही देरी से रिटर्न दायर करने पर ब्याज दर में भी कटौती की गई है। पांच करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले करदाताओं को मासिक संक्षिप्त रिटर्न दायर करने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है
और बिना किसी विलंब शुल्क के कर भुगतान करने को कहा गया है।
करदाताओं को इन 15 दिनों के लिए नौ फीसद की घटी दर पर ब्याज देना होगा जिसके बाद यह दर 18 फीसद होगी।
वहीं पिछले वित्त वर्ष के दौरान पांच करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वालों को मार्च और अप्रैल के लिए 3बी रिटर्न दाखिल करने के लिये मूल तिथि के मुकाबले 30 दिन का अधिक समय दिया गया है
और देरी से रिटर्न दाखिल करने का विलंब शुल्क भी माफ किया गया है। पहले 15 दिन के लिये ब्याज दर ‘शून्य होगी, उसके बाद यह नौ फीसद की दर से ली जायेगी और 30 दिन के बाद 18 फीसद की दर से ब्याज देय होगा।
रियायतें 18 अप्रैल से प्रभावी
केन्द्रीय अप्रतयक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक मई को यह अधिसूचना जारी की है, जिसमें कहा गया है कि ये रियायतें 18 अप्रैल से प्रभाव में आएंगी।
इसके साथ ही अप्रैल की बिक्री रिटर्न जीएसटीआर-1 को दाखिल करने की समयसीमा 26 मई तक बढ़ा दी गई है जिसे 11 मई को दाखिल किया जाना था।
कंपोजीशन डीलरों के लिये जो कि जीएसटीआर- 4 दाखिल करते हैं, वित्त वर्ष 2020- 21 के लिये बिक्री रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा एक माह बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है।