दिल्ली । आवारा कुत्ते से जुडे़ मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही है । दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मुद्दे से संबंधित कई याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के मद्देनजर, इस मामले का फैसला अब संबंधित हाईकोर्ट द्वारा किया जा सकता है।
जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा,
“नया कानून आ गया है, हम इस मामले को ख़त्म कर रहे हैं। संवैधानिक न्यायालयों में जाएं । मुझे लगता है कि हमें इसे संवैधानिक न्यायालयों और पक्षकारों के लिए खुला छोड़ देना चाहिए। और अधिकारी 2023 नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करेंगे।
पीठ ने कहा कि राज्य की हाई कोर्ट कर सकती है निर्णय
दरअसल इससे पहले कोर्ट ने विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों से इन नियमों पर गौर करने को कहा था। न्यायालय ने मौखिक रूप से कहा था कि यदि ये नियम समस्या का समाधान कर सकते हैं तो अधिकारियों को नियमों के अनुसार मुद्दों की जांच करने के लिए कहा जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई और शिकायत उत्पन्न होती है तो पक्ष संबंधित हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।
यह है नियम
केंद्र ने शुरू में 2001 में एबीसी नियमों को अधिसूचित किया, लेकिन अब उन्हें 2023 के एबीसी नियमों से बदल दिया गया। ये नियम पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38 के तहत बनाए गए।
पांच हाई कोर्ट के निर्णय बने आधार
मामले की संक्षिप्त पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए बॉम्बे, केरल, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के पांच आक्षेपित निर्णय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष थे। केरल हाईकोर्ट ने 2015 में एबीसी नियमों को बरकरार रखा और कहा कि आवारा कुत्तों को नष्ट करने के लिए नगर निगम कानूनों को एबीसी नियमों का पालन करना चाहिए। दूसरी ओर, बॉम्बे, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि स्थानीय अधिकारियों के पास आवारा कुत्तों को मारने की विवेकाधीन शक्तियां हैं और वे एबीसी नियमों के अधीन नहीं हैं।
पीठ ने यह भी मौखिक रूप से कहा,
“आज हम जो कह रहे हैं, वह यह है कि ये अमुक के आदेश से उत्पन्न हो रहे हैं, जिसके बाद मंत्रालय ने नियम प्रकाशित किए। अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के संदर्भ में, जो भी स्वीकार्य हो, लिया जा सकता है। यदि कोई मुद्दा उठता है तो उसे संवैधानिक अदालतों के समक्ष उठाया जा सकता है।”
न्यायालय यह मानने के लिए भी इच्छुक नहीं था कि 2023 नियम या कोई पूर्वोक्त निर्णय मान्य होगा।
पीठ ने यह भी कहा गया,
“हम कोई प्रचलन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसे खुला रहने दें। उन्हें केंद्रीय अधिनियम, स्थानीय अधिनियम और नियमों पर विचार करते हुए अपने हिसाब से व्याख्या करने दीजिए।”
Case Title – भारतीय पशु कल्याण बोर्ड बनाम आवारा परेशानियों के उन्मूलन के लिए लोग सी.ए. नंबर 5988/2019