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जनता कर्फ्यू की अवधि 16 मई तक,आज से लागू होगा आदेश ।

उद्योगों, ट्रांसपोर्ट नगर और गोडाउन के कर्मचारी एवं मालिकों के आवाजाही का समय निर्धारित

इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र के साथ-साथ शेष इन्दौर जिले की समस्त नगर पंचायतों कन्टोनमेंट क्षेत्र महू तथा सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में जनता कर्फ्यू की अवधि पूर्व में जारी प्रभावशील समस्त प्रतिबंधों के साथ 16 मई 2021 (अर्थात रविवार) तक के लिए बढ़ाई गयी है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिये है।
जारी आदेशानुसार प्रभावशील प्रतिबंधों के साथ-साथ इन्दौर नगर निगम सीमा क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों, ट्रांसपोर्ट नगर, गोडाउन गतिविधि में कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी एवं मालिकों के लिए अपने निवास स्थान से वर्णित उक्त तीन कार्य क्षेत्र में जाने-आने के लिए दिन के 24 घंटे में समय के तीन समय स्लॉट निर्धारित किए गए है। यह टाईम्स स्लॉट एवं अन्य निर्देश निम्नानुसार रहेगे। यह तीन समय स्लॉट 10 मई 2021 (सोमवार) से प्रभावशील रहेंगे। जारी आदेशानुसार प्रातः साढ़े 8 बजे से 10 बजे तक (डेढ़ घंटा), शात 06 बजे से बजे (एक घंटा) तथा रात्रि 01 से 2.30 (डेढ घंटा) इन तीन टाईम्स स्लॉट में ही उद्योगों, ट्रांसपोर्ट नगर, गोडाउन गतिविधि में कार्यरत व्यक्ति एवं मालिक आ-जा सकेंगे। उक्त तीन स्लॉट की अवधि के अतिरिक्त इन श्रेणी के लोगों को आना-जाना पाया गया तो पुलिस वैधानिक कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे।


उक्त तीन श्रेणी की गतिविधियों से संबंधित संस्थान मालिक उनके यहां कार्यरत सभी अधिकारी, कर्मचारियों को फोटोयुक्त पहचान पत्र देंगे ताकि शहर में पुलिस/मजिस्ट्रेट की जांच में यह स्पष्ट हो सके कि व्यक्ति कहां पर कार्यरत है। इन तीन श्रेणी के संस्थानों में पूर्व के आदेशों के तहत सूपरवाईजरी स्टॉफ 25 प्रतिशत तक कार्यरत रह सकने की शर्त थी। संबंधित पूर्व के आदेशों के साथ यह शर्त अब विलोपित की गयी है। उक्त तीन श्रेणी के संस्थान अपनी आवश्यकता अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का शतप्रतिशत पालन करते हुए कर्मचारियों, सूपरवाईजरी स्टॉफ को बुला सकेंगे।


कई फार्मा उद्योगों में दवाई निर्माण हेतु लगने वाली ऑक्सीजन गैस की पूर्ति श्री रोहन सक्सेना कार्यपालक निर्देशक, एम.पी.आई.डी.सी. द्वारा सुनिश्चित कराई जायेगी। पीथमपुर, देवास उद्योगों में कार्यरत इन्दौर निवासी व्यक्ति, कंपनी की बस में अपने पूर्व निर्धारित दैनिक समय पर आ जा सकेगे। अर्थात बसों के इस आवाजाही में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। किन्तु स्वयं के वाहनों से पीथमपुर, देवास, शहर के बाहर जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी निर्धारित टाईम स्लॉट के तहत ही इन्दौर शहर के अंदर-बाहर आवाजाही कर सकेंगे।

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