Breaking News

मंदसौर नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी इरफान की फाँसी बरकार।

इंदौर हाई कोर्ट खंडपीठ ने 7 साल की मासूम बालिका के साथ, उसके स्कूल से उसे अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी की फाँसी की सजा को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति श्री विवेक रूसिया एवं न्यायमूर्ति श्री शैलेन्द्र शुक्ला ने अपने फैसले में लिखा कि यह वीभत्स घटना है व नाबालिग बच्चो के साथ बढ़ते अपराधों को देखते हुए फाँसी बरकार रखना आवश्यक है।

शासन की और से अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने व आरोपियों की और से वरिष्ठ अधिवक्ता जेड ए खान व न्यायमित्र अमित दुबे ने पक्ष रखा।

About mp01admin

Check Also

रक्षाबंधन के शुभ मुहूर्तदिनांक 09 अगस्त 2025 शनिवार

रक्षाबंधन पर्व पर श्रवणकुमार का पूजन करने के लिए श्रेष्ठ मुहूर्त- अपराह्न मुहूर्त –दोप. 12.29 …

Contact Us