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पब बार को लेकर पुलिस सख्त, 12 बजे बंद हो पब, खुले पैकेज में सिगरेट भी नाट अलाउड ।

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में तेजी से पैर पसार रहे पब कल्चर और इसमे देर रात तक बिकने वाली शराब पर अब पुलिस ने नकेल कसना शुरु कर दिया है। इसके तहत अब रात 10.30 बजे म्यूजिक बंद करना होगा । रात 11 बजे से शराब परोसने पर पाबंदी लेगगी और रात 12 बजे पब पूरी तरह बंद कर वाट्सएप ग्रुप पर फोटो भेजिए। 21 साल से कम वालों का तो प्रवेश ही नहीं होना चाहिए। बाहर से आने वाली सिगरेट में ड्रग भी हो सकती है, इसलिए बाहर से सिगरेट नहीं आनी चाहिए।

इस नई व्यवस्था को इंदौर पुलिस जोन-2 के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश व्यास ने गुरुवार को इलाके के 22 पब संचालकों को सख्त लहजे में समझाते हुए नियमों का पालन करने की हिदायत दी। उन्होंने पब और बारों में आए दिन होने वाली गुंडागर्दी रोकने के लिए पुलिस ने एक होटल में संचालकों की बैठक बुलाई थी। उन्होंने कहा कि कई पब नियम और लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं। अभी समझाइश दी जा रही है। बाद में सख्त कार्रवाई होगी। पब में 21 साल से कम उम्र के युवक-युवतियों को प्रवेश नहीं देना चाहिए। पुलिस की यह कार्रवाई कई मायने में इसलिए भी अहम है क्योकि पिछले कुछ दिनों से शहर में ड्रग्स और इसकी गिरफ्त में फस रहे नाबालिंगों की सख्या बड़ी है। जिसके चलते यह पब पर कुछ बंदिशे लगाई जा रही है।

रात 10.30 बजे म्यूजिक बंद कर 11 बजे बाद शराब परोसना भी बंद करना चाहिए। पब में मौजूद लोगों के खाना खाने के लिए एक घंटा काफी है। इसलिए रात 12 बजे पब पूर्ण रूप से बंद कर खाली हो जाना चाहिए। पुलिस को वाट्सएप ग्रुप पर प्रतिदिन फोटो भी भेजना होगा। पुलिस इसके बाद कार्रवाई करेगी। धारा 144 की उल्लंघन पाया गया तो संचालक और प्रबंधक के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज होगा। चार केस बनने के बाद तो पब का लाइसेंस भी निरस्त करवा दिया जाएगा।

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