सवा लाख रूपये कीमत से अधिक की मदिरा, महुआ लहान व सामग्री की गई जप्त
इंदौर।
कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री मनीष खरे के निर्देशानुसार इंदौर जिले में अवैध मदिरा के विरूद्ध लगातार कार्यवाही जारी है। सोमवार को नियंत्रण कक्ष प्रभारी श्री राजीव मुद्गल व सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री दिलीप सिंह खंडाते के मार्गदर्शन में आबकारी स्टाफ महू द्वारा महू में विभिन्न स्थानों पर अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई।
आबकारी की टीम द्वारा आज महू के ग्राम बाइग्राम, गाजिंदा, चोरल व अन्य स्थानों पर दबिश दी गयी। कार्यवाही में कुल 14 छापों में 12 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) क के तहत पंजीबद्ध किये गये। जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके पर जमानत पर छोड़ा गया। कार्यवाही में 55 लीटर हाथ भट्टी मदिरा जप्त की गई व 800 किलो महुआ लहान जप्त किया गया। मौके पर सैंपल लेकर महुआ लहान विधिवत नष्ट किया गया। बताया गया कि मदिरा, महुआ लहान व सामग्री का कुल बाजार मूल्य लगभग 1 लाख 36 हजार रुपए है।
वहीं एक अन्य कार्यवाही में सिमरोल के नॉमील में श्रीनिवास अन्ना के आधिपत्य से 5 लीटर ताड़ी जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आरोपी भंवर सिंह और वासुदेव तथा भजन लाल के विरुद्ध धारा 34(1) का प्रकरण पंजीबद्ध कर 30 पाव देशी प्लेन व 4 बियर जप्त की गई। उक्त् कार्यवाही में आबकारी उप निरीक्षक श्री मनीष राठौर, आरक्षक सावन सिसोदिया, ओम प्रकाश राठौड़ व अजय चंद्रवाल का सराहनीय योगदान रहा।