इंदौर ।शहर में एक महिला द्वारा पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना विवाह का अधिकार संरक्षण की धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है। आरोप है की मामूली बात पति द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देकर महिला को तीन तलाक बोलकर छोड़ दिया गया।
खजराना पुलिस के मुताबिक निलोफर पति इमरान निवासी हबीब कॉलोनी खजराना द्वारा पति इमरान अरावली निवासी अरावली होम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही पति द्वारा शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी ।महिला ने जब इसका विरोध किया तो पति द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उसे तीन तलाक बोलकर छोड़ दिया गया। पुलिस ने महिला की शिकायत पर दहेज प्रताड़ना मुस्लिम महिला विवाह का अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है और अग्रिम कार्रवाई को अंजाम दे रही है।