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इंदौर जिले में पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक वर्ग के साढ़े 300 से अधिक युवाओं को मिलेगी रोजगार के लिये वित्तीय मदद


इंदौर जिले में पिछड़ा तथा अल्पसंख्यक वर्ग के साढ़े 300 से अधिक युवाओं को रोजगार के वित्तीय मदद दी जायेगी। इसके लिये मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम और स्वरोजगार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गये है। पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित इन योजनाओं के लिये ऑनलाईन आवेदन samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं।
मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक उद्यम योजना के तहत उद्योग (विनिर्माण) इकाई हेतु एक लाख से 50 लाख रूपये तक का ऋण दिया जायेगा। सेवा इकाई एवं खुदरा व्यवसाय हेतु एक लाख से 25 लाख रूपये तक का ऋण मिलेगा। आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिये। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। पारिवारिक वार्षिक आय 12 लाख रूपये तथा पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग का जाति प्रमाण पत्र होना भी आवश्यक है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाईन आवेदन samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से।
मुख्यमंत्री पिछडा वर्ग तथा अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के तहत समस्त प्रकार के रोजगार हेतु 10 हजार से एक लाख रूपये तक का ऋण मिलेगा। योजना के तहत आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम 05 वीं उत्तीर्ण, आयकर दाता न होना, पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक वर्ग का जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आवेदन ऑनलाईन samast.mponline.gov.in पोर्टल के माध्यम से जमा किये जा सकते हैं।

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