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मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत वाहन खरीदने के लिए युवाओं को 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी।



इंदौर जिले में युवाओं को उचित मूल्य राशन की दुकानों तक राशन पहुंचाने के लिए वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत वाहन खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसके लिए 24 मार्च तक आवेदन मंगवाए गए हैं। यह आवेदन ऑनलाइन करना होंगे।
जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री एम.एल.मारू ने बताया कि यह आवेदन https://samast.mponline.gov.in पर किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी इस पोर्टल सहित खाद्य विभाग के पोर्टल https://food.mp.gov.in पर भी देखे जा सकते हैं। योजना के लिए आवेदक को संबंधित सेक्टर की जनपद पंचायत का मूल निवासी होना तथा उसकी आयु 18-45 वर्ष के बीच और शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना जरूरी है। आवेदक के पास हैवी मोटर व्हीकर संचालन हेतु स्थायी वैध लाइसेंस होना भी जरूरी है। हितग्राही को वाहन खरीदने के लिए 25 लाख रूपए की मदद दी जाएगी। यह ऋण सात वर्ष के लिए रहेगा। ऋण अनुदान तीन प्रतिशत वार्षिक की दर से दिया जाएगा। विभाग द्वारा सवा लाख रूपए अधिकतम मार्जिन मनी अनुदान दिया जाएगा। हितग्राही को सवा लाख रूपए की मार्जिन मनी जमा करनी होगी। हितग्राही को साढ़े सात मैट्रिक टन क्षमता का वाहन क्रय करना होगा। हितग्राही को खाद्यान्न मात्रा एवं दूरी के अनुसार 45 से 65 रूपए प्रति क्विटंल परिवहन एवं हैंडलिंग खर्च दिया जाएगा। राशन सामग्री के परिवहन हेतु हितग्राही से सात वर्ष के लिए अनुबंध किया जाएगा।

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