बिना सक्षम अनुमति के पांच से अधिक व्यक्तियों के इकठ्ठे होने पर प्रतिबंध
इंदौर 16 मार्च 2023
अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग डॉ. अम्बेडकर नगर महू द्वारा अवगत कराया गया है कि एक महिला की मृत्यु होने पर महिला के परिजनों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा लोक शांति भंग कर आरोपी को उन्हें सौपे जाने तथा उस पर 302 का प्रकरण दर्ज करने हेतु उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा एम्बुलेंस को रोक कर थाने का घेराव किया तथा पथराव कर लोक शांति भंग करने का प्रयास किया गया। इसे दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्र में लोक शांति को बनाये रखने के कारण तहसील डॉ. अम्बेडकर नगर महू अनुभाग अन्तर्गत थाना क्षेत्र महू किशनगंज, मानपुर, बडगोंदा तथा सिमरोल में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया जाना अत्यावश्यक हो गया है। इस संबंध में पुलिस द्वारा भी उक्त स्थिति पर अंकुश लगाये जाने की दृष्टि से क्षेत्र में बिना पूर्व अनुमति के एक स्थान पर पांच व्यक्ति से अधिक इक्ट्ठा होने पर प्रतिबंध लगाये जाने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये जाने बाबद अनुरोध किया गया है ।
इन परिस्थितियों के संदर्भ में डॉ. इलैयाराजा टी, जिला दण्डाधिकारी, इन्दौर द्वारा जिले के अनुभाग डॉ. अम्बेडकर नगर महू अन्तर्गत थाना क्षेत्र महू, किशनगंज, मानपुर, बडगोंदा तथा सिमरोल में कानून व्यवस्था एवं शांति बनाए रखने की दृष्टि से लोक हित में, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के पांच से अधिक व्यक्तियों का इकठ्ठा होना तत्काल प्रभाव से पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह भी आदेशित किया गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी स्थल पर बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के जुलूस. मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन भी प्रतिबंधित रहेगा।
कोई भी व्यक्ति / संस्था / संगठन / समूह जब तक किसी आयोजन की विधिवत् सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते तब तक उस आयोजन के किसी भी प्रकार (इलेक्ट्रानिक / प्रिंट / सोशल मीडिया/पोस्टर बैनर के माध्यम / अन्य कोई भी माध्यम से) से प्रचार-प्रसार को प्रतिबंधित किया गया है। सभी के अस्त्र / शस्त्र नियमों के विपरीत धारण करना तथा उनका प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार के कट आउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होडिंग्स, झंडे आदि जिन पर किसी भी धर्म शक्ति सम्प्रदाय, जाति वा समुदाय के विरूद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो का प्रकाशन एवं उसका किसी भी स्थल (निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगा|
किसी भी भवन सम्पत्ति सार्वजनिक अथवा निजी पर आपत्तिजनक भाषा अथवा भड़काऊ नारे लिखा जाना प्रतिबंधित होगा। मप्र कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अन्तर्गत डी.जे. लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारण यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के प्रतिबंधित रहेंगा।
उक्तादेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है। अत: उक्तादेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाकर आमजन की सूचना हेतु दैनिक समाचार पत्रों/इलेक्ट्रानिक मीडिया में प्रकाशित/प्रसारित कराया जा रहा है।
आदेश के उल्लंघन की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जायेंगी। यह आदेश दिनांक 15 मार्च 2023 को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया है। उक्त आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।