कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज कराने के दिये निर्देश
इंदौर ।
कलेक्टर कार्यालय इंदौर के देयकों के आहरण में अनियमितता पाये जाने पर कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सहायक ग्रेड तीन श्री मिलाप चौहान को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है तथा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश भी दिये हैं।
वरिष्ठ जिला कोषालय अधिकारी श्री टी.एस. बघेल ने बताया कि कलेक्टर कार्यालय के देयकों का आयुक्त, कोष एवं लेखा कार्यालय के निरीक्षण दल द्वारा 16 एवं 17 मार्च 2023 को जिला कोषालय इंदौर कार्यालय के निरीक्षण में देयकों का परीक्षण किया गया। जिसमें पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर, जिला इंदौर के सहायक ग्रेड तीन श्री मिलाप चौहान के वेतन खाता क्रमांक 20318207305 आईएफएससी कोड एसबीआईएन 0030418 भारतीय स्टेट बैंक में ही श्रीमती मनीषा बाई एवं मेसर्स एक्सट्रीम सॉलूशन के नाम से वेण्डर बनाकर ई-पेमेंट फैल्ड चालानों को विभिन्न रिफण्ड देयकों से भुगतान किये गये। जिसकी प्रथम दृष्टया राशि एक करोड़ रूपये से अधिक होना प्रतीत होता है, जो आर्थिक अनियमितता एवं वित्तीय गबन की श्रेणी में आता है। उक्त अनियमितता के कारण कलेक्टर डॉ. इलैयाराजा टी ने सहायक ग्रेड तीन श्री मिलाप चौहान को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये हैं।