इंदौर ।
कलेक्टर डॉ.इलैयाराजा टी के आदेश एवं सहायक आबकारी आयुक्त श्री मनीष खरे के निर्देशानुसार इंदौर जिले में अवैध मदिरा के विरूद्ध आबकारी विभाग द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी सिलसिले में नियंत्रण कक्ष प्रभारी राजीव मुदगल एडीईओ के मार्गदर्शन में गस्त के दौरान जिले के समस्त वृत प्रभारियों व्दारा होटल/ढाबा संचालकों एवं मदिरापान करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही की गई।
हाथ भट्टी कच्ची शराब विक्रय करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए कुल 24 प्रकरण आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1), 36 (A) एवं (B) के तहत कायम किए गए। उक्त प्रकरणों में देशी मदिरा के 184 पाव,विदेशी मदिरा की 14 बोतल, बीयर की 10, महुआ लहान 175 किलोग्राम, 24 लीटर हाथ भट्टी कच्ची शराब एवं 02 किलोग्राम गीली भांग जप्त की गई। जप्त सामग्री की कीमत लगभग 74 हजार रूपये है। आबकारी व्दारा इस प्रकार की कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।