इंदौर। शहर के भवारकुआ थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला प्रकाश में आया है। जिसमें चाचा द्वारा भतीजे के साथ लोन की राशि को लेकर धोखाधड़ी की गई। जिसमें बैंक के कर्मचारी अधिकारी भी सम्मिलित बताए जा रहे हैं ।
पुलिस के मुताबिक आवेदक मयूरेश्व पिता संतोष कुमार (34) ओल्ड अगरवाल नगर द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उनकी दादी विमला देवी गर्ग जो उमंग ट्रेडिंग कंपनी की मालकिन थी। उनके द्वारा वर्ष 2011 में 40 लाख रुपए का लोन कोटक बैंक से सीसी लिमिट के माध्यम से लिया गया था ।इसके एवज में उन्होंने 2 संपत्तियों के दस्तावेज जिसमें खंडेलवाल कंपाउंड फैक्ट्री और ओल्ड अग्रवाल नगर का एक मकान बतौर गारंटी रखा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी श्यामसुंदर गर्ग पिता रमेश चंद्र गर्ग द्वारा कोटक बैंक में रखे इन दोनों संपत्तियों की गारंटी को एक ही संपत्ति पर थोप दिया गया। जिसके चलते भतीजे मयूरेश द्वारा श्याम पिता स्वर्गीय रमेश चंद्र गर्ग ,अजीत चोपड़ा कोटक महिंद्रा बैंक ,पीयूष शर्मा कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कराया गया है ।पुलिस ने दस्तावेजों के आधार पर बैंक कर्मी और अन्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।