इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने आदेश जारी करते हुए अब किराना दुकान खुलने का समय सप्ताह में 2 दिन तय किया है। इसके तहत किराना दुकान सोमवार और गुरुवार को सुबह 6:00 से शाम 5:00 बजे तक ही खुल सकेंगे। शेष दिन दुकानें बंद रहेंगी । वही चोइथराम मंडी शनिवार और रविवार पूणतः बंद रहेंगी ।

उधर उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश के परिपालन में जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने वकीलों की आवाजाही और उनके मुंशियों की आवाजाही के लिए पास को अनिवार्य किया है ।दरअसल वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील गुप्ता द्वारा लगाई गई रिट पिटिशन पर हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में collector ने वकीलों को पास जारी करने के निर्देश दिए है। जिसके लिए एडीएम पवन जैन को नियुक्त किया गया है।

