साल के आगाज के साथ ही बैंक से जुड़े कई बड़े नियमों में बदलाव हुए हैं. एटीएम से निकासी के नियम से लेकर बैंक लॉकर तक के नियम में ऐसे बदलाव हुए हैं जिसका असर सीधा आप पर पड़ेगा. लोग अपने आभूषण और अन्य कीमती सामान बैंक लॉकर में रखते हैं, ताकि ये महंगे समान सुरक्षित रहें. लेकिन नए बदलवा के बाद क्या होगी इनकी नई सूरत यह जानना भी जरुरी है।
हो सकता है यह नए नियम आपके इस खास सुविधा पर ग्रहण लग दे. दऱअसल आरबीआई के नियम के अनुसार, एक लंबी अवधि तक आपने लॉकर को नहीं खोला तो बैंक आपका लॉकर तोड़ भी सकता है ।

उधऱ आरबीआई ने नियम में बदलवा किया है
उधर नए नियम के मुताबिक लॉकर में आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक पूरी तरह जिम्मेदार होगा और इन हालातों में बैंक को ग्राहक को लॉकर के सालाना किराये का 100 गुना देना होगा. वहीं भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर लॉकर को नुकसान होता है तो बैंक इस तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
बैकों के लिए भी आए नए नियम
आरबीआई का सेफ डिपॉजिट लॉकर के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी भी किया है. इस नए दिशानिर्देश में बैंकों को लॉकर खोलने की अनुमति दी गई है, अगर लॉकर लंबे समय तक नहीं खोला गया है. भले ही किराए का नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा हो. बावजूद इसके नए नियमों के परिपालन में बैंक सख्त कदम उठा सकता है।