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अब 21 दिन में ही मिलेगी रसोई गैस की टंकी होर्मुज से सप्लाई शुरू होते ही सरकार ने बदला नियम

कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सेक्टर को पहले की तरह गैस सप्लाई होगी

होर्मुज संकट के चलते केन्द्र सरकार द्वारा नेचुरल गैस के इस्तेमाल और सप्लाय पर लगाए गए आपातकालीन प्रतिबंधों को हटा दिया है।

केन्द्र सरकार अब रसोई गैस 25 दिन में नही बल्कि 21 सरकार के नए आदेश के बाद दिन में मिलेगी, साथ ही कमर्शियल व इंडस्ट्रियल सेक्टर को पहले की तरह गैस सप्लाय होती रहेगी।

मिडिल ईस्ट तनाव की वजह से समुद्री रास्ते से आने वाली गैस की सप्लाय बुरी तरह प्रभावित हुई थी और कई विदेशी कंपनियों ने भी भारत को गैस देने से इनकार कर दिया था।

संकट से निपटने के लिए भारत ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आपातकालीन शक्तियां लागू की थीं, जिसके तहत गैस बुकिंग का अंतराल 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया था

सरकार का मानना है कि समुद्री मार्ग दोबारा खुलने से गैस की आपूर्ति व्यवस्था पहले के मुकाबले आसान होगी।

इसी वजह से आपातकालीन व्यवस्था के तहत लागू कुछ नियमों की अब जरूरत नहीं रही।

सरकार के इस फैसले से कमर्शियल प्रतिष्ठानों को भी लाभ होगा और वहां शत-प्रतिशत व्यवसाय हो सकेगा।

हालांकि, सरकार ने यह भी साफ किया है कि हालात पर लगातार नजर रखी जाएगी। अगर भविष्य में फिर कोई संकट पैदा होता है, तो जरूरत के मुताबिक नए कदम उठाए जा सकते हैं

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